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राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, डंगार
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों द्वारा सरकारी सूचना हेतु किए गए अनुरोधों पर समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक पहल है, जो नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आईओएस आदि के विवरणों की शीघ्र खोज के लिए आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई संबंधी सूचना/प्रकटीकरणों तक पहुँच भी उपलब्ध है।
पीआईओ / एपीआईओ
| क्र.सं. | लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) का नाम | पदनाम एवं कार्यालय पता | दूरभाष/फैक्स नंबर |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. संदीप शर्मा | प्राचार्य, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, डंगार, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर | 01978-278028 |
| क्र.सं. | सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) का नाम | पदनाम एवं कार्यालय पता | दूरभाष/फैक्स नंबर |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री योगेश कुमार | अधीक्षक ग्रेड-II राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, डंगार, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर |
01978-278028 |
आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क
| सूचना का विवरण | मूल्य / शुल्क (रुपये में) |
|---|---|
| आवेदन के साथ शुल्क | प्रति आवेदन 10 रुपये |
| जहाँ सूचना मूल्यवान प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो | मुद्रित मूल्य पर |
| मूल्यवान प्रकाशन के अलावा अन्य सूचना के लिए | ए-4 आकार या उससे छोटे पृष्ठ के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ तथा बड़े आकार के मामले में न्यूनतम 2 रुपये प्रति पृष्ठ की शर्त के साथ वास्तविक लागत |
| जहाँ सूचना इलेक्ट्रॉनिक फ्लॉपी और सीडी आदि में उपलब्ध हो | प्रति फ्लॉपी 50 रुपये तथा प्रति सीडी 100 रुपये |
| अभिलेख / दस्तावेज के निरीक्षण का शुल्क | 30 मिनट या उसके अंश के लिए 20 रुपये |
- भुगतान कोषागार चालान / बैंक ड्राफ्ट / भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा किया जाना है।
- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) व्यक्तियों को आवेदन शुल्क या कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है या अनुरोध पर उचित प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जा सकती है। अपीलों के लिए कोई शुल्क नहीं है।
प्रकटीकरण से छूट
धारा 8 (1) के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट - कुछ मामलों में पीआईओ सूचना का प्रकटीकरण करने से इनकार कर सकते हैं।
- ऐसी सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या अपराध भड़काने की संभावना हो।
- ऐसी सूचना जो किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित किए जाने से स्पष्ट रूप से निषिद्ध हो या जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना गठित करे।
- ऐसी सूचना, जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो।
- वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित ऐसी सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को हानि पहुँचे, जब तक सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक है।
- किसी व्यक्ति को उसकी न्यासितात्मक (फिड्यूशरी) संबंध में उपलब्ध सूचना, जब तक सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक है।
- विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना।
- ऐसी सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो या कानून प्रवर्तन अथवा सुरक्षा प्रयोजनों के लिए गोपनीय रूप से दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान हो जाए।
- ऐसी सूचना जो अपराधियों की जाँच या गिरफ्तारी की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करे।
